केंद्र शासित प्रदेश याद रखने के लिए GK Tricks in Hindi | Polity GK Tricks In Hindi

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चलो दिल दो आप लद्दाख जाके

च - चंडीगढ़

लो - लक्षद्वीप

दिल - दिल्ली

दो – दादर नगर हवेली एवं दमन और दीप

आ - अंडमान और निकोबार दीप समूह

प - पुडुचेरी

जाके - जम्मू कश्मीर

लद्दाख - लद्दाख



केंद्र शासित प्रदेशो की निर्माण तिथि और उनकी राजधानी



केंद्र शासित प्रदेश                                राजधानी                                   निर्माण की तारीख

पुदुचेरी                                                 पांडिचेरी                                       1 नवंबर 1954

अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह            पोर्ट ब्लेयर                                      1 नवंबर 1956

दिल्ली                                                नई दिल्ली                                       1 नवंबर 1956

लक्षद्वीप                                             कवारत्ती                                          1 नवंबर 1956

चंडीगढ़                                             चंडीगढ़                                           1 नवंबर 1966

जम्मू और कश्मीर                श्रीनगर (ग्रीष्म) जम्मू (शीतकालीन)                 31 अक्टूबर 2019

लद्दाख                                              लेह                                                 31 अक्टूबर 2019

दादरा और नगर हवेली,                   दमन                                                26 जनवरी 2020



भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। 


अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का एक संघ है अर्थात जिसे अंग्रेजी में  "India that is Bharat Union of States" कहा जाता है 

जिसके अंतर्गत Union  अर्थात संघ शब्द को पूर्ण रूप से परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ होता है कि 
  • भारत समझौते का परिणाम नहीं है 
  • भारत से कोई भी इकाई अलग नहीं हो सकती
  • भारत एक अनुस्वार संघ है।

भारत के राज्यक्षेत्र में किन-किन बातों का उल्लेख है 

भारत के राज्यक्षेत्र के अंतर्गत राज्य, संघ शासित प्रदेश और भारत के द्वारा अर्जित किए जाने वाले क्षेत्रों को शामिल किया जाता है।

अनुच्छेद 2

अनुच्छेद 2 के अंतर्गत कोई बाहरी प्रदेश भारत में कैसे शामिल किया जाए उसकी बातों का उल्लेख है।
उदाहरण के लिए अगर भारत पाकिस्तान श्रीलंका भूटान आदि देश से कोई भी भूमि अर्जित करती है तो वह किस प्रक्रिया के माध्यम से भारत में शामिल किया जाए उस प्रक्रिया का उल्लेख है। 

प्रक्रिया: संसद कानून बनाकर किसी प्रदेश को भारत के राज्यक्षेत्र में शामिल कर सकता है। 

अनुच्छेद 3 

वर्तमान भारत में अगर किसी प्रकार का बदलाव करना है उस प्रक्रिया का उल्लेख है | जिसमे बदलाव का अर्थ है नये राज्य का गठन कैसे किया जाये अथवा किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना 




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